Rules Change From 1st April : अप्रैल महीने से बदल जाएंगे ये 10 नियम, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर….

 

बिजनेस डेस्क, न्यूज राइटर, 30 मार्च, 2023

नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने में बस दो दिन और है और एक अप्रैल से आपके जीवन में बहुत से बदलाव होने है। इन बदलाव का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न जमा नहीं किया है तो करदाता अपना रिटर्न 31 मार्च तक जमा कर सकते है। कर विशेषज्ञों के अनुसार अब सामान्य रूप सेटैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई निर्धारित है और इसके बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा किया जा सकता है।

ज्यादा टैक्स व ब्याज के साथ जमा कर सकते है रिटर्न

वित्तीय वर्ष 2020-21 का रिटर्न जमा करने के लिए करदाताओं को सामान्य टैक्स के साथ 5000 रुपये जुर्माना व 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स व ब्याज देना होगा। अगर 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता 5000 रुपये जुर्माना व 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स के साथ रिटर्न जमा कर सकते है। 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।

पैन हो जाएगा निष्क्रिय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तक तय की है। अगर आप इस डेडलाइन के भीतर दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको आधार से लिंक करते वक्त 10,000 रुपए बतौर जुर्माना देना पड़ेगा।

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कई कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी

भारत स्टेज-2 के लागू होने के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है। ऐसे में कई कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू , टोयोटा और ऑडी की गाड़ियों की कीमत में बढ़त होने जा रही है। इन सभी कंपनियों ने अपनी नई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने का फैसला किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अलग-अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपए तक का महंगी हो सकती हैं।

बिना 6 डिजिट वाले हॉलमार्क के सोने की नहीं होगी बिक्री

भारत में 1 अप्रैल, 2023 से सोने की बिक्री के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से ज्वेलर्स केवल उस की आभूषण को बचे सकेंगे जिस पर 6 डिजिट का HUID नंबर दर्ज हो। ग्राहकों की हितों की रक्षा करने के लिए 18 जनवरी, 2023 को उपभोक्ता विभाग ने यह फैसला लिया है। इससे पहले HUID वैकल्पिक था। ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्राहक पुरानी ज्वैलरी को बिना हॉलमार्क के निशान को भी बेच पाएंगे।

ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर देना होगा टैक्स

अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम पॉलिसी को खरीदने वाले हैं तो यह खबर आपको झटका दे सकती है। सरकार ने बजट 2023 में यह ऐलान किया था कि सालाना 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम से होने वाली कमाई पर अब 1 अप्रैल, 2023 से टैक्स देना होगा। मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ULIP प्लान को शामिल नहीं किया गया है।

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डीमैट खाते में नॉमिनेशन है जरूरी

अगर आप शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो यह खबर आपके मतलब की है। डीमैट खाताधारकों को 1 अप्रैल, 2023 से पहले नॉमिनेशन दर्ज करना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में अकाउंट होल्डर्स के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक डीमैट और ट्रेडिंग खाते के में नॉमिनी को ऐड करना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में आपके खाते को इनएक्टिव कर दिया जाएगा।

म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन है आवश्यक

मार्केट रेगुलर सेबी (SEBI) ने सभी म्‍यूचुअल फंड निवेशकों को यह आदेश दिया है कि वह 31 मार्च से पहले अपने नॉमिनेशन के कार्य को पूरा कर लें। ऐसा न करने की स्थिति में 1 अप्रैल, 2023 से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल डिटेल जमा करने के बाद ही उसे दोबारा चालू किया जाएगा।

दिव्यांगजनों के लिए जरूरी होगा UDID

दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं के लिए लाभ अब 1 अप्रैल से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) नंबर बताना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने यह साफ किया है कि जिन लोगों के पास UDID नहीं तो उन्हें अपना UDID का नामांकन संख्या के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही वह 17 सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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बैंक इतने दिन रहेंगे बंद

अप्रैल के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। इस महीने अलग-अलग त्योहारों और जयंती के कारण देशभर के अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। इसमें अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद-उल-फित्र जैसे दिनों की छुट्टियां शामिल है।

NSE पर लेनदेन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी होगी वापस

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में नकद इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर पहले 6 फीसदी की शुल्क लगता था जिसे अब 1 अप्रैल से वापस कर लिया जाएगा। इससे पहले जनवरी, 2021 में इस शुल्क को लगाना शुरू किया गया था।

LPG और CNG के दामों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां गैस और सीएनजी के दामों में बदलाव करती हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में राहत मिलती है यह इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है।

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